सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। बुधवार को दायर PIL में याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश देने की मांग की है।

कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलने से रोकने के लिए इसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक को लिंक किया जाए। ताकि अफवाहों पर लगाम लगाया जा सके। जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड नहीं है उनको किसी एक अन्य पहचान प्रमाण से सोशल मीडिया को लिंक करने दिया जाए।

याचिकाकर्ता के अनुसार, फेक न्यूज, पेड न्यूज और सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाने वालों पर नजर रखने के लिए किसी एक पहचान पत्र से लिंक किया जाना जरूरी है। हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता ने अपील की है कि सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने के लिए केंद्र को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने संबंधी विभिन्न हाई कोर्टो में चल रहे सभी मामलों को अपने यहां ट्रांसफर कर लिया है। शीर्ष अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या सरकार फेसबुक और वाट्सएप जैसी इंटरमीडियरीज को नागरिकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देने के लिए मजबूर कर सकती है।

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