नई दिल्ली (एजेंसी)। अगर आप पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के ग्राहक हैं तो अगले 6 महीने तक आपको परेशानी हो सकती है। दरअसल, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी है।
इसके तहत बैंक में कोई नया फिक्सड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल सकेगा। इसके अलावा बैंक के नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। यही नहीं, बैंक के ग्राहक अगले 6 महीने तक 1000 रुपये से अधिक पैसा नहीं निकाल सकेंगे। आरबीआई के इस फैसले के बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं बैंक के अलग-अलग ब्रांच से ग्राहकों के हंगामे की खबरें भी आने लगी हैं।
केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं। पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना लोन और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है।
आरबीआई के इस कठोर फैसले के बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी कैंसल कर दिया गया है। हालांकि आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इन पाबंदियों से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि आरबीआई ने पीएमसी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसल कर दिया है। आरबीआई ने कहा कि बैंक अगले नोटिस या दिशा-निर्देश तक पाबंदियों के साथ कारोबार कर सकता है।