नई दिल्ली (एजेंसी)। हिमाचल (Himachal) में आज से तीन महीने बाद एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक (Single Use Plastic Ban) के चम्मच, कटोरी व गिलास सहित अन्य प्रकार के उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। शुक्रवार को ई गजट में इसकी अधिसूचना जारी हो गई है। तीन महीने बाद ऐसे प्लास्टिक उत्पाद हिमाचल में नहीं बिकेंगे। सरकार ने तीन माह का समय इसलिए रखा है, ताकि ऐसे उत्पाद बेचने वाले व्यापारी और दुकानदार अपने पास स्टॉक में रखा सारा सामान निस्तारित कर सकें। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस मियाद के बाद व्यापक स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाकर प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर संबंधित व्यक्ति, दुकानदार या संस्थान पर जुर्माना लगाएगा। अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होने पर 25000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।100 ग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
500 ग्राम तक मिलने पर 1500 रुपये, एक किलो बरामद होने पर तीन हजार, पांच किलो तक दस हजार, 10 किलो तक के लिए 20 हजारा रुपये और 10 किलो से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद होने पर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने लगेगा। शिक्षण संस्थान, मंदिर, ढाबे या रेस्टोरेंट के आसपास एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक मिला तो पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।
Comments are closed.