सितंबर माह के अंत कर ले ये 6 काम, नहीं तो हो सकते हैं परेशान

नई दिल्ली (एजेंसी). कोविड19 की वजह से सितंबर माह की आखिरी तारीख कई कामों के लिए डेडलाइन है। ऐसे कई वित्तीय टास्क हैं, जिन्हें 30 सितंबर से पहले पूरा कर लेना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ सेवाओं का फायदा मिलना बंद हो सकता है या फिर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ऐसे 6 टास्क हैं, जिन्हें 30 सितंबर से पहले पूरा कर लेना जरूरी है।

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1). आयकर रिटर्न दाखिल करना : सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22) के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा दो महीने बढ़ा दी थी। व्यक्तिगत करदाता फिलहाल वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर 2021 तक दाखिल कर सकते हैं। देर से या संशोधित आयकर रिटर्न अब 31 जनवरी, 2022 तक दाखिल किए जा सकते हैं।

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2). पैन और आधार को लिंक : सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन माह के लिए आगे बढ़ा दिया था। अभी नागरिकों के पास पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त है। पहले यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी। सरकार द्वारा निर्धारित डेडलाइन तक अगर पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव पैन के जरिए व्यक्ति ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है। साथ ही आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा।

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3). डीमैट में केवाईसी अपडेट : डीमैट, ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए खातों में केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी। लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 30 जुलाई 2021 को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से घोषणा की कि उसने डीमैट, ट्रेडिंग खातों के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के कारण लिया गया।

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4). एडवांस टैक्स : वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2021 है। एक व्यक्ति को एडवांस टैक्स का भुगतान करने की जरूरत तब होती है, जब उसकी अनुमानित कुल कर देनदारी, टीडीएस निकालकर एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक है। यदि एडवांस टैक्स का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234B और धारा 234C के तहत देय कर पर दंडात्मक ब्याज लागू होगा। प्रति माह 1 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा।

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5). विवाद से विश्वास योजना : सरकार ने प्रत्यक्ष कर समाधान योजना ‘विवाद से विश्वास’ के तहत भुगतान की तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया था। इस योजना के तहत विवादित कर का 100 फीसदी और विवादित जुर्माने या ब्याज अथवा शुल्क का 25 फीसदी देकर मामले का निपटान किया जा सकता है। करदाताओं के पास ब्याज की अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान करने के लिए 31 अक्टूबर तक का विकल्प है।

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6). बैंक में मोबाईल नंबर अपडेट : अगले महीने (1 अक्टूबर 2021) से, आपके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट भुगतानों के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी। इसलिए, महत्वपूर्ण है कि आपने मोबाइल नंबर बैंक के रिकॉर्ड में अपडेट किया हो। ऑटो-डेबिट मैन्डेट आमतौर पर म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए दिया जाता है। आरबीआई ने 1 अक्टूबर से ऑथेंटिकेशन के अतिरिक्त फैक्टर को अनिवार्य कर दिया है। बैंक को आपके मोबाइल नंबर पर भुगतान की तारीख से पांच दिन पहले और कम से कम 24 घंटे पहले आपको एक कम्युनिकेशन भेजना होगा।

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