बिलासपुर (अविरल समाचार) । सप्रे मैदान और दानी स्कूल को लेकर दयारा याचिका हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं. याचिकाकर्ता अब इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की तयारी में हैं. सप्रे और दानी स्कुल के मैदान पर चल रहे निर्माण कार्य को रोकने के लिए नगर निगम के खिलाफ स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा याचिका दाखिल की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले की अंतिम सुनवाई 13 जुलाई को हुई थी, जिसके बाद चीफ जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पी.पी. साहू की डबल बेंच ने याचिका खारिज की और शासन के तर्कों से सहमति जाहिर की।
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सप्रे मैदान और दानी स्कुल में चल रहे निर्माण कार्य के खिलाफ हाईकोर्ट में रायपुर के डॉ. अजीत आनंद डेगवेकर, राजेश कदम व अन्य ने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि यहां विद्यमान ऐतिहासिक धरोहरों को तोडकऱ बिना पर्यावरण स्वीकृति और टेंडर के निर्माण कार्य शुरू किया गया है और तालाब को भी पाटा जा रहा है। इसे यहां की अतिरिक्त जमीन को गार्डन तथा लैब के लिये सुरक्षित रखा जा सकता है। शासन की ओर से कहा गया था कि यहां किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। शासन ने यहां की खाली जमीन का उपयोग करने के लिये 6 करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी है, जिसके लिये टेंडर हो चुका है। तालाब को पाटने और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की बात भी सही नहीं है।
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