सत्ता का महासंग्राम 2019: राहुल गांधी के नामांकन पत्र की वैधता पर फैसला आज

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन पत्र की वैधता पर सोमवार सुबह कलक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट/नामांकन कक्ष में सुनवाई होगी। सुनवाई पूरी होने के बाद आरओ इस पर अपना फैसला देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 अप्रैल को चार सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। शनिवार को नामांकन पत्र की जांच के दौरान बहुजन मुक्ति पार्टी के अफजाल वारिस, निर्दलीय ध्रुवलाल, सुरेश कुमार शुक्ल व सुरेश चंद्र यादव ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर डॉ. राम मनोहर मिश्र के समक्ष लिखित आपत्तियां दाखिल कर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी का नामांकन पत्र अवैध घोषित करने की मांग की थी।

चारों आपत्तिकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता, उनकी एमफिल की डिग्री व उसमें दर्ज नाम में अंतर, एमफिल की डिग्री से पहले की शैक्षिक योग्यता के कॉलम में संस्थान का नाम नहीं डालने, शपथ पत्र में लगे स्टांप को दिल्ली से खरीदने व चल संपत्ति के कॉलम को रिक्त रखने के साथ ही नामांकन पत्र में ब्रिटेन की उनकी कंपनी की प्रॉपर्टी शो नहीं करने का आरोप लगाया था।

आपत्ति दाखिल होने के बाद मौके पर मौजूद राहुल गांधी के अधिवक्ता राहुल कौशिक ने आरओ से आरोपों का खंडन करने के लिए दो दिन का समय मांगा था। अधिवक्ता के अनुरोध पर आरओ ने स्थगन आदेश जारी करते हुए आरोपों के संबंध में अंतिम सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे का समय नियत किया था। सोमवार सुबह राहुल गांधी की ओर से आपत्ति का जवाब दाखिल होने के बाद आरओ अपना निर्णय सुनाएंगे। राहुल गांधी का नामांकन वैध होगा या खारिज। इसके लेकर रविवार को दिन भर चर्चा का बाजार गर्म रहा। सबकी निगाहें सोमवार को आरओ के निर्णय पर टिकी हुई हैं।

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