लॉकडाउन 4: इन शर्तों के साथ खुली दिल्ली, जानें क्या-क्या बंद रहेंगे, क्या-क्या खुलेंगे

नई दिल्ली(एजेंसी): लॉकडाउन 4 (Lockdown 4) : दिल्ली में आज से मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल, जिमबंद रहेंगे. किसी भी तरह की बड़ी गेदरिंग की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा बार्बर शॉप, सैलून, स्पा खोलने की भी मंजूरी नहीं दी गई है. दिल्ली में धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे. मार्केट काम्प्लेक्स ऑड ईवन के साथ खुलेंगे. निर्माण कार्य शुरू होंगे लेकिन सिर्फ दिल्ली के वर्कर के साथ. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शक को आने की अनुमति नहीं होगी.

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ऑटो, e-रिक्शा को अनुमति एक यात्री के साथ दी गई है. टैक्सी और कैब में 2 पैसेंजर्स जा सकते हैं. बस में 20 यात्रियों को अनुमति होगी. बस में यात्रियों को चढ़ने से पहले स्क्रीनिंग से गुजरना होगा. 4 पहिया में 2 यात्री, 2 व्हीलर में सिंगल राइडर को अनुमति दी गई है. ऑड-इवन के मुताबिक सभी दुकानें खुलेंगी. आवश्यक चीजों की दुकान रोज खुलेंगी.

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कंटेंटमेंट जोन में कोई एक्टिविटी की अनुमति नहीं होगी. हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी. शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकेंगे. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को इन रियायतों की जानकारी दी और कहा कि कोरोना अगले 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाला.

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इसके साथ ज़िंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी. परमानेंट लॉकडाउन नहीं रह सकता. 2 महीने का इस्तेमाल अपनी तैयारियों के लिए किये. अस्पताल, वेंटिलेटर पीपीई किट का इंतजाम किया.अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की तरफ बढ़ना है.

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शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बीमारी है, उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए.

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