लॉकडाउन-3: मध्य प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बंटे 52 जिले, देखें पूरी लिस्ट

मध्य प्रदेश: कोरोना वायरस का प्रकोप अभी थमा नहीं है. इसी वजह से देशभर में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. लेकिन सरकार ने तीसरे लॉकडाउन में कुछ रियायतें भी दी हैं. ये रियायतें रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बंटे जिलों के हिसाब से दी जाएगी. मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन, 19 जिले ऑरेंज जोन और 24 जिले ग्रीन जोन में है.स्कूल, कॉलेज, माल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान हर जोन में बंद रहेंगे. इसी तरह हवाई परिवहन, मेट्रो सेवा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन सेवा भी बंद रहेगी. खास बात है कि दस साल से कम उम्र के और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के भी बाहर निकलने पर रोक है. ये लोग इलाज आदि कार्य से ही बाहर निकल सकते हैं. इसके साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक सेवाओं के लिए कोई मूवमेंट करने पर रोक रहेगी.

  • रेड जोन वाले 9 जिले– इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बरवानी, खण्डवा, देवास, ग्वालियर.
  • ऑरेंज जोन वाले 19 जिले– खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, तिकामगड, शहदोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना.
  • ग्रीन जोन वाले 24 जिले– रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दाएं, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सेओनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी.

किस जोन में क्या खुला रहेगा?
रेड जोन में कार चलने की छूट रहेगी, लेकिन कार में एक ड्राइवर और दो पैसेंजर को चलने की ही छूट रहेगी. दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति चल सकता है. सोशल डिस्टैंसिंग के साथ फार्मा, आईटी, जूट, पैकेजिंग आदि उद्योगों को चलाने की छूट होगी. 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्राइवेट दफ्तरों का संचालन हो सकता है. सिंगल से लेकर कॉलोनियों की दुकानें खुली रहेंगी. आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉर्मस गतिविधियों को छूट रहेगी.

ऑरेंज जोन में रेड जोन की सभी छूटों के अतिरिक्त कैब सुविधा के संचालन की अतिरिक्त छूट मिलेगी. लेकिन कैब की कार में ड्राइवर और दो यात्रियों को ही बैठने की छूट है. बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति को चलने की छूट है. अनुमति हासिल करने पर ही कोई व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट कर सकता है.

ग्रीन जोन में रेड और ऑरेंज जोन की सभी छूटों सहित बसों को भी चलने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. लेकिन 50 प्रतिशत सीटें खाली रखकर ही बसों का संचालन होगा.मध्य प्रदेश: कोरोना वायरस का प्रकोप अभी थमा नहीं है. इसी वजह से देशभर में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. लेकिन सरकार ने तीसरे लॉकडाउन में कुछ रियायतें भी दी हैं. ये रियायतें रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बंटे जिलों के हिसाब से दी जाएगी. मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन, 19 जिले ऑरेंज जोन और 24 जिले ग्रीन जोन में है.स्कूल, कॉलेज, माल, जिम, सैलून, होटल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थान हर जोन में बंद रहेंगे. इसी तरह हवाई परिवहन, मेट्रो सेवा और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय परिवहन सेवा भी बंद रहेगी. खास बात है कि दस साल से कम उम्र के और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के भी बाहर निकलने पर रोक है. ये लोग इलाज आदि कार्य से ही बाहर निकल सकते हैं. इसके साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक अनावश्यक सेवाओं के लिए कोई मूवमेंट करने पर रोक रहेगी.

  • रेड जोन वाले 9 जिले– इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बरवानी, खण्डवा, देवास, ग्वालियर.
  • ऑरेंज जोन वाले 19 जिले– खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, तिकामगड, शहदोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना.
  • ग्रीन जोन वाले 24 जिले– रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दाएं, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सेओनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी.

किस जोन में क्या खुला रहेगा?
रेड जोन में कार चलने की छूट रहेगी, लेकिन कार में एक ड्राइवर और दो पैसेंजर को चलने की ही छूट रहेगी. दो पहिया वाहन पर सिर्फ एक व्यक्ति चल सकता है. सोशल डिस्टैंसिंग के साथ फार्मा, आईटी, जूट, पैकेजिंग आदि उद्योगों को चलाने की छूट होगी. 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्राइवेट दफ्तरों का संचालन हो सकता है. सिंगल से लेकर कॉलोनियों की दुकानें खुली रहेंगी. आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉर्मस गतिविधियों को छूट रहेगी.

ऑरेंज जोन में रेड जोन की सभी छूटों के अतिरिक्त कैब सुविधा के संचालन की अतिरिक्त छूट मिलेगी. लेकिन कैब की कार में ड्राइवर और दो यात्रियों को ही बैठने की छूट है. बाइक पर सिर्फ एक व्यक्ति को चलने की छूट है. अनुमति हासिल करने पर ही कोई व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में मूवमेंट कर सकता है.

ग्रीन जोन में रेड और ऑरेंज जोन की सभी छूटों सहित बसों को भी चलने की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी. लेकिन 50 प्रतिशत सीटें खाली रखकर ही बसों का संचालन होगा.

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