नई दिल्ली(एजेंसी): केंद्र सरकार ने मोटर और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी धारकों को राहत दी है. संशोधित अधिसूचना में वित्त मंत्रालय ने अब 25 मार्च से 3 मई के बीच राष्ट्रीय लॉकडाउन की अवधि के दौरान थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम बकाया को 15 मई को या उससे पहले भुगतान करने की अनुमति दी है.
पहले की अधिसूचना में इस छूट को प्रारंभिक लॉकडाउन अवधि के लिए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक की अनुमति दी गई थी, जहां पॉलिसी धारकों को 21 अप्रैल तक प्रीमियम बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, इसलिए लॉकडाउन के बाद प्रीमियम बकाया का भुगतान किया जा सकता है.
सरकार द्वारा कहा गया कि थर्ड पार्टी को लॉकडाउन के कारण रिन्यू नहीं करवा पाए हैं तो वो 15 मई तक इसे रिन्यू करवा सकेंग. ये सिर्फ वही करवा पाएंगे जिनके रिन्यू की तारीख 25 मार्च से 3 मई के बीच की है.
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 15 मई तक अगर कोई बीमा क्लेम करता है तो उसे पूर्व की ही तरफ क्लेम भी दिया जाएगा. स्वास्थ्य बीमा हो या फिर कार या बाइक के इंश्योरेंस की ये अधिसूचना इसलिए जारी की गई किए गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. ऐसे में उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिनके हेल्थ और वाहन बीमे को रिन्यू करने की तारीखें आ गई हैं.
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