नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर कर महिला और पुरुष दोनों के लिए विवाह की उम्र को समान करने की मांग की गई। गौरतलब है कि वर्तमान समय में महिला की शादी की उम्र 18 वर्ष और पुरुष की उम्र 21 वर्ष है। याचिका में इसी को समान करने की बात कही गई है। इस मामले में केंद्र सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को सूचना दी कि ऐफिडेविट फाइल नहीं की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने हितधारकों से इस पर परामर्श मांगना शुरू किया है।
केंद्र सरकार के वकील की बात सुनने के बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 19 फरवरी 2020 रखी है।