भिलाई (Bhilai Chhattisgarh) (एजेंसी)। बीते दिनों शहर में हुई एक मारपीट की वारदात पर अजीब मोड़ आया है। मामले में लव मैरिज (Love Marriage) से गुस्साए लड़की के पिता ने लड़के के पिता को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पिटाई की और उनके कपड़े फाड़ कर उनके साथ अभद्रता भी की।
पीड़ित शख्स योगराज अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि लव मैरिज से बौखलाए लड़की के पिता बंशी अग्रवाल ने साथियों के साथ मिलाकर उनके चेहरे पर कालिख पोती और उन्हें ऐसे ही रास्ते में घुमाया। पीड़ित ने मल-मूत्र खिलाने का भी आरोप लगाया है। जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल भेजा गया जहां उनके पेट का सैंपल लिया गया। जिसकी जांच रायपुर में होगी।
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मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित शख्स योगराज अग्रवाल का बेटा भारतीय वायुसेना में अफसर है और ग्वालियर में पदस्थ है। और लड़की एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। दोनों बालिग हैं और 10 अक्टूबर को दोनों ने आपसी रज़ामंदी से ग्वालियर के आर्य समाज मंदिर में पुरे रीति-रिवाज़ो के साथ प्रेम विवाह किया था। जिसके बाद लड़की के घर वाले उन्हें और परिवार को जान से मारने की घमकी देने लगे। यहां तक की युवती पक्ष लड़के को झूठे बलात्कार के आरोपों में फ़साने की कोशिश भी कर रहा है।
इस मामले में पुलिस ने बड़ी सुस्ती दिखाई। पीड़ित को शिकायत लिखवाने के लिए थाने के तीन चक्कर लगाने पड़े। पीड़ित के मुताबिक मारपीट करने वाला उद्योगति बंशी अग्रवाल भिलाई अग्रवाल समाज का अध्यक्ष भी है। पैसे से काफी मजबूत होने के कारण उसने पुलिस में शिकायत करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। मामला को तूल पकड़ता देख घटना के तकरीबन 9 घंटे बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। बताया गया की थाने के तीन चक्कर काटने के बाद पुलिस ने पीड़ित की लिखित में शिकायत दर्ज की। इसके अलावा पुलिस की लापरवाही से और सवाल उठते हैं क्यूंकि घटनास्थल को घटना के एक दिन बाद जांच पड़ताल के लिए टीम भेजी गयी।
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इंसानियत को शर्मसार करने वाले कृत्य के बाद सूत्रों से पता चला है की अग्रवाल समाज में नाम उछलता देख आरोपी परिवार इस मामले को सामाजिक बैठक में आपसी तौर पर निपटाने का प्रयास कर रहा है। पीड़ित परिवार से इस संदर्भ में पूछे जाने पर उन्होंने इससे इंकार कर दिया है।
बताया जा रहा है कि मारपीट की वजह से उन्हें चोट भी आई है और हालत काफी ख़राब बताई जा रही है। फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है। आरोपी बंशी अग्रवाल व अन्य के खिलाफ धारा 323, 341, 342, 355, 506 व 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये सभी जमानती धाराएं है और पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है।
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