नई दिल्ली (एजेंसी). पराली की वजह से दिल्ली-एनसीआर में बने दमघोंटू माहौल से राहत दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि आप की कमी और लापरवाही की वजह से अभी भी हम 100 साल पीछे है.
सुनावई के दौरान सबसे पहले पराली जलाने के सवाल पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि पराली जलाने को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता. इस पर जस्टिस अरूण मिश्रा ने सख्त लहजे में पूछा कि पराली को जलाने से क्यों नहीं रोका जा सकता. क्या सरकारें पराली जलाने से रोकने की कोशिश नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज्यादा नाराजगी पराली जलाए जाने पर पंजाब सरकार के रुख पर जताई.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को इस मामले में बुरी तरह से फेल बताते हुए सवाल पूछा है किपराली जलाए जाने से रोकने के लिए सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की. क्यों नहीं पंजाब सरकार किसानों से पराली खरीदती है. कोर्ट ने कहा कि साल भर सरकार की ओर कोई पहल नहीं दिखी.
सुप्रीम कोर्ट की नारजगी इसी बात से समझी जा सकती है कि जस्टिस मिश्रा ने पंजाब के चीफ सेकेट्री को निलंबित करने की चेतावनी तक दे डाली. कोर्ट ने कहा कि केवल खेद जताने से कुछ नहीं होगा. पराली के लिए किसान नहीं चीफ सेकेट्री जिम्मेदार हैं. कोर्ट ने पंजाब सरकार के मुख्य सचिव से कहा कि वो अभी उनको निलंबित कर सकते हैं.