पेंशन : असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी अब मिलेगी , जानिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली (एजेंसी) पेंशन : सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है. इसके तहत घरों में काम करने वाले कामगार जैसे मेड, ड्राइवर, प्लंबर आदि के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है. खेतिहर मजदूरों को भी इसके दायरे में रखा गया है. इस स्कीम के तहत ऐसे कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम तीन हजार रुपये की पेंशन मिलेगी. पेंशन पाने के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50 फीसदी धन राशि पेंशन के तौर पर उनके जीवनसाथी को दी जाएगी.इस स्कीम में ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनकी आय पंद्रह हजार रुपये से कम है. 18 से 40 साल की उम्र के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.

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इस पेंशन योजना के तहत अलग-अलग उम्र के हिसाब से हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये का योगदान करना होता है. अगर आप इस योजना से 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपये देने होंगे. 30 साल वालों को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये देना होगा. इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके आपके सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन अकाउंट का आईएफएस कोर्ड की जरूरत होगी. इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड और एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए.

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इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की वेबसाइट पर जाकर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC का पता करना होगा. इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी हो उसकी जानकारी IFSCकोड के साथ देनी होगी. प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं. खाता खोलते समय ही नॉमिनी का नाम भी दर्ज करा सकते हैं. आपकी डिटेल कंप्यूटर में दर्ज होते ही आपको अपने मासिक योगदान की जानकारी मिल जाएगी. इसके बाद शुरुआती योगदान कैश में देना होगा. खाता खुलने के बाद आपको श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा. एलआईसी की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी), ईपीएफओ या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन किया जा सकता है. कुछ राज्यों में लेबर डिपार्टमेंट खुद रजिस्ट्रेशन अभियान चला रहे हैं.

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संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफओ), नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं. आप इस योजना की जानकारी 1800 267 6888 टोल फ्री नंबर पर ले सकते हैं.

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