रायपुर (अविरल समाचार). यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के ओएसडी ओपी गुप्ता को 16 जनवरी तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मेडिकल टेस्ट के बाद ओपी गुप्ता को फास्ट टै्रक कोर्ट में आज पेश किया गया। न्यायाधीश कुमारी राधिका सैनी की अदालत में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और पीडि़ता के दर्ज बयान के आधार पर आरोपी ओपी गुप्ता के खिलाफ आदेश जारी किया है।
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गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के ओएसडी ओपी गुप्ता के खिलाफ एक नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस शिकायत के आधार पर देर रात पुलिस ने ओपी गुप्ता को आधी रात घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने काफी देर तक ओपी गुप्ता से पूछताछ की, उसके बाद उसका मेडिकल भी कराया गया। इसके बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से ओपी को 16 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखे जाने का आदेश दे दिया गया।
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पीड़िता ने ओपी गुप्ता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मजबूरी का फायदा उठाकर गुप्ता ने कई बार उसका यौन शोषण किया है। बताया यह भी जा रहा है कि ओपी गुप्ता ने पीड़िता का दो बार अबॉर्शन करवाया है। मामले में पीड़िता ने बीते दिनों शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने ओपी गुप्ता को गिरफ्तार किया है।
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बिना तथ्यों के कुछ कहना संभव नहीं : डॉ. रमन सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा (BJP) के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह (Dr. Raman Singh) ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुलिस से मामले की जानकारी मांगी गई है। बिना तथ्यों के कुछ कहना संभव नहीं होगा। बिना तथ्यों के इस मामले को राजनैतिक षड्यंत्र कहना उचित नहीं है।
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