नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू धारा-144 को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है. यहां अनलॉक-3 के गाइडलाइंस लागू नहीं होगी. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा, “गौतम बुद्ध नगर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध 31 अगस्त तक लागू रहेंगे.”
जिला पुलिस ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इस अवधि में राजनीतिक, सामाजिक, खेल संबंधी या धार्मिक सम्मेलन करने और विरोध प्रदर्शन के तहत रैलियां निकालने की मनाही होगी.
गौतमबुद्धनगर में पिछले दिन कोरोना के 133 नए संक्रमित मरीज सामने आए. जिले में संक्रमण के अब तक कुल 5203 मामले सामने आ चुके हैं. अब तक जिले में कोरोना संक्रमण से 42 मरीजों की मौत हो चुकी है. जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 66 मरीज स्वस्थ हुए हैं और जिले में अब तक कुल 4365 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं. 796 मरीजों का इलाज जिले के अलग अलग कोविड अस्पतालों में चल रहा है.
वहीं नोएडा से सटे गाजियाबाद में भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है. जिले में आज 83 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं. अब तक कुल 4114 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं. 769 मरीजों का गाजियाबाद जिले के अस्पतालों में उपचार किया जा रहा है. हालांकि गाजियाबाद जिले में अब तक कुल कोरोना संक्रमण से 64 मौतें दर्ज की गई हैं. वहीं अब तक संक्रमण के कुल 4937 मामले सामने आ चुके हैं.
एक अगस्त से अनलॉक-3 शुरू हो रहा है. इसके मुताबिक, COVID-19 कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. गाइडलाइन के मुताबिक, अब नाइट कर्फ्यू लागू नहीं होगा. स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक कार्यक्रम पहले की तरह ही बंद रहेंगे. गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन (जहां अधिक हैं कोरोना के मामले) को छोड़कर बाकी जगहों पर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को खोला जा सकता है. हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि इन गतिविधियों को शुरू करने की तारीखें स्थिति का आकलन करने के बाद अलग से तय की जाएंगी.