दिल्ली में Odd-Even नियम के साथ खोले जा सकते हैं बाजार, जानिए क्या रियायतें मिल सकती हैं?

नई दिल्ली(एजेंसी): लॉकडाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो गया है. 54 दिनों के लॉकडाउन के बाद चौथे चरण में दिल्ली सरकार जनता को कई रियायतें दे सकती है. ऑड-ईवन नियम के साथ बाजार खोले जा सकते हैं ताकि एक समय में 50 फीसदी दुकानें ही खुलें. सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पालन के साथ बसों का संचालन शुरू किया जा सकता है. शर्तों के साथ टैक्सी सर्विस, ओला, उबर, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा साइकिल रिक्शा को इजाजत दी जा सकती है. दिल्ली सरकार की ओर से आज शाम गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं.

वहीं रेस्टोरेंट और बेकरी होम डिलिवरी और टेक अवे के लिए खोले जा सकते हैं. प्ले ग्राउंड और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ खोले जा सकते हैं. 50 फीसदी वर्कफोर्स के साथ प्राइवेट दफ़्तर खोलने की इजाजत जा सकती है, अभी 33% की इजाजत है. हालांकि कंटेनमेंट जोन में सख्ती बनी रहेगी.

केंद्र सरकार ने रविवार को 31 मई तक 14 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया है. लेकिन साथ ही कहा है कि अगर नए दिशानिर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया गया तो भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. देशव्यापी लॉकडाउन पहली बार 21 दिनों के लिए 25 मार्च से लागू किया गया था और बाद में 15 अप्रैल और फिर 4 मई को इसे बढ़ाया गया. सरकार ने ये उपाय कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए हैं.

यह चौथी बार है जब लॉकडाउन को देश में बढ़ाया गया है. हालांकि इस बार अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सीमित वायरस संक्रामित क्षेत्रों में कुछ ढील दी गई है. गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा, “जो भी दिशानिर्देशों की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियिम, 2005 और आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.”

सरकार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के कर्तव्य निर्वहन में या फिर केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों की अवहेलना करेगा, उसे एक वर्ष की जेल की सजा काटनी होगी या फिर जुर्माना देना होगा.

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