नई दिल्ली (एजेंसी). सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर प्रतिबंध के उसके आदेश के बावजूद पंजाब में इसे जलाए जाने का गंभीरता से संज्ञान लिया और कहा कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण की वजह से मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता. शीर्ष अदालत ने केंद्र और संबंधित राज्यों से कहा कि घुटकर क्यों मरें? विस्फोटक के 15 बैग लगा के शहर को उड़ा दीजिए.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है. अदालत ने पंजाब और हरियाणा को भी कड़ी फटकार लगाई और केंद्र और दिल्ली सरकार से आपसी मतभेद भुला कर काम करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में स्मॉग रिडक्शन टावर पर योजना बनाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल से कहा कि “लोगों को गैस चैंबर में रहने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? उन सभी को एक बार में मारना बेहतर है, एक बार में 15 बैग में विस्फोट कर दें. लोगों को क्यों भुगतना चाहिए? दिल्ली में आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है, मैं सचमुच स्तब्ध हूं.”