दिल्ली की ऑड-ईवन स्कीम पर याचिका दायर, NGT ने कहा मामला सुनवाई योग्य नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। अरविंद केजरीवाल सरकार को राष्‍ट्रीय हरित ट्रिब्‍यूनल (NGT) से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्‍यूनल ने सरकार की ऑड-ईवन स्‍कीम (Odd-Even Scheme) को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्‍य नहीं माना है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। बता दें कि पिछले हफ्ते केजरीवाल सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी नवंबर महीने में ऑड-ईवन स्‍कीम को दिल्ली की सड़कों पर फिर से लागू करने का ऐलान किया था।

दिल्‍ली को प्रदूषणऔर भारी ट्रैफिक से निजात दिलाने के मकसद से 4 से 15 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना लागू करने के दिल्‍ली सरकार के फैसले को राष्‍ट्रीय हरित न्‍यायाधिकरण में चुनौती दी गई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई जिसमें NGT ने याचिकाकर्ता को अर्जी वापस लेने का आदेश दिया। ट्रिब्‍यूनल ने सरकार की ऑड-ईवन स्‍कीम को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई योग्‍य नहीं माना। इसके बाद याची ने अपनी अर्जी वापस ले ली।

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