रांची: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को अनलॉक-4 के तहत नीट एवं जेईई की परीक्षाओं के मद्देनजर राज्य में होटल, लॉज खोलने की अनुमति दे दी. साथ ही राज्य के भीतर स्थानीय बस सेवा प्रारंभ करने की भी घोषणा की. इसके अलावा राज्य में मॉल को दोबारा खोले जाने का भी निर्णय लिया है. राज्य सरकार द्वारा देर रात्रि जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है.
इसके अलावा, अनलॉक-4 में निषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में बार, शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थल, सिनेमा, सामाजिक, खेलकूद के कार्यक्रमों, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, आडिटोरियम, अंतरराज्यीय बस की सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी आर्थिक गतिविधियों की छूट देने की घोषणा की गयी है.
राज्य सरकार द्वारा देर रात्रि जारी अधिसूचना के अनुसार, आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत अनलॉक-4 में निषिद्ध क्षेत्र के बाहर कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गयी है.
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से शुक्रवार को जारी निर्देश के अनुसार, लॉकडाउन अब तीस सितंबर तक बढ़ा दिया गया है लेकिन निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर अन्य इलाकों में बार, शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थल, सिनेमा, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं खेलकूद के कार्यक्रमों, आडिटोरियम, अंतरराज्यीय बस की सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को छूट दे दी गयी है.
इनके अलावा अभी भी राज्य में धार्मिक आयोजनों, स्वीमिंग पूल, जिम, स्कूल-कालेज, कोचिंग, इंटरटेनमेंट पार्क पर रोक यथावत जारी रहेगी.राज्य सरकार ने अनलॉक-4 में सैलून और ब्यूटी पार्लर पर रोक के बारे में कुछ नहीं कहा है.