छत्तीसगढ़ में कोरोना : अब इन गांवों में हुआ विस्फोट, कन्टेनमेंट जोन घोषित

रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ में कोरोना (Covid-19 In Chhattisgarh) : पुरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहें हैं. प्रदेश के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन के बाद भी लगातार बड़ी संख्या में नए संक्रमित मिल रहे हैं. इसके साथ कन्टेनमेंट जोन भी बढ़ते जा रहे है. जशपुर जिले के कुछ विकासखंडो में 5 से अधिक मरीज कोरना वायरस से संक्रमित मिले हैं. इन क्षेत्रों को कलेक्टर महादेव कावरें ने 20 अप्रैल तक कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया हैं.

यह भी पढ़ें :-

छत्तीसगढ़ : कांग्रेस और भाजपा के इन दो नेताओं का निधन

छत्तीसगढ़ में कोरोना (Covid-19 In Chhattisgarh) के बारे में सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जशपुर विकासखंड के कदमटोली में 7 एवं भागलपुर में 8 व्यक्ति तथा पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम मुड़ापारा, करंगा बहला बस्ती में 6 व्यक्ति के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर संबंधित ग्राम के निर्धारित परिधि क्षेत्र को 20 अप्रैल के रात्रि 12 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

यह भी पढ़ें :-

Google : सड़क पर भी करेगा आपकी मदद, जाने कैसे

जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले में कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण हेतु उक्त क्षेत्र के जशपुर विकासखंड के कदमटोली के उत्तर दिशा में तेतर टोली तक, दक्षिण दिशा में कदमटोली तक, पूर्व दिशा में जगेश्वर के मकान तक, पश्चिम दिशा में कैलाश प्रधान के घर तक एवं जशपुर के भागलपुर ग्राम के उत्तर दिशा में बंधन राम के मकान तक, दक्षिण दिशा में रणविजय सिंह की भूमि तक, पूर्व दिशा में बजरंग के दुकान तक, पश्चिम दिशा में बजरंगबली मंदिर तक एवं पत्थलगांव के ग्राम मुडाबहला ( करंग बहला बस्ती) के उत्तर दिशा में उपेंद्र यादव के घर तक, दक्षिण दिशा में कूडोमणि यादव के घर तक, पूर्व दिशा में बड़ा तालाब के पास तक के परिधि को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.

यह भी पढ़ें :-

राशिफल : मेष, कर्क, धनु राशि वालों के भौतिक सुख में वृद्धि, कन्या, तुला धनु राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में सुख की कमी हो सकती हैं

इस क्षेत्र में गतिविधियॉं निर्धारित हैं, जिसके तहत अत्यावश्यक सेवाओं जैसे -खाद्य आपूर्ति, आपातकालीन चिकित्सा सेवा को छोड़कर शेष सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी. सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा, कंटेन्मेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी.

यह भी पढ़ें :-

छत्तीसगढ़ में आने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

(Demo Photo)

Related Articles