छत्तीसगढ़ : निजी हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम के अधिग्रहण का आदेश निरस्त

रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल अधिग्रहण (Chhattisgarh Private Hospital Acquired) किए जाने संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया है. आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्राधिकृत अधिकारी नवा रायपुर के हस्ताक्षर से उक्त आदेश जारी हुआ है.

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उल्लेखनीय है कि कुछ देर पहले ही उक्ताशय का आदेश जारी किया था. इस आदेश में सरकार ने संभावित किसी भी स्थिति से निपटने के लिए राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए सभी निजी अस्पताल व नर्सिंग होम को अपने आधिपत्य में लिया था. आपात सेवाओं में राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह निजी अस्पताल व नर्सिंग होम्स को अधिग्रहित कर सकती है. सरकार के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 और 51 के तहत छत्तीसगढ़ में कोरोना को प्रदेश सरकार ने संक्रामक रोग घोषित किया है. अधिगृहण के बाद शासन इन अस्पतालों में हालात के मद्देनजर बेडों के विस्तार, उपचार की व्यवस्था, आइसोलेशन सहित अन्य व्यवस्थाएं करा सकती थी. देखें आदेश  :-

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देखें आदेश :- 

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