छत्तीसगढ़ 2020-21 का बजट अनुमोदित, मुख्यमंत्री मितान योजना अगस्त से
रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) केबिनेट की बैठक आज शाम रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई. जिसमे अनुपूरक बजट के साथ 2020-21 के बजट को लेकर भी चर्चा होने के साथ अनेक महत्तवपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसमें किसानो के लिए बड़ा फैसला लिया गया हैं. धान खरीदी को पांच दिन के लिए बढ़ा दिया गया हैं. वहीं नए वित्तीय वर्ष में 49 अंग्रेजी शराब दुकान बंद करने का फैसला भी लिया गया.
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प्रदेश के वन मंत्री मो. अकबर (Md. Akbar) ने बताया कि पुलिस (Police) विभाग की ड्रेस में एक ढाल, ढाल का बॉर्डर, अशोक चिन्ह और प्रगति चक्र को केबिनेट की मंजूरी मिली हैं. DMF फंड का विस्तार करते हुए प्रभावित जिलों के साथ साथ पडोसी क्षेत्रों में भी खर्च किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुक्का बार पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें बंद करने का फैसला लिया गया हैं.
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ये है मंत्रिपरिषद के निर्णय :-
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को 15 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी तक करने का निर्णय लिया गया।
वर्ष 2019-20 का तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
राज्य के गन्ना किसानों के हित में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय आगामी एक वर्ष हेतु लिया गया।
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छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन किया गया।
प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित सामग्री (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया।
खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से समीपस्थ जिले के समस्त क्षेत्र को ‘‘प्रभावित क्षेत्र‘‘ घोषित करने हेतु जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया।
जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अब उच्च एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचनाध्निर्माण कार्यो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधोसंरचनाध्निर्माण कार्यो पर न्याय निधि में प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकेगा।
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प्रदेश के बस्तर और दुर्ग जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिजों का बाजार उपलब्ध नही होने और आसपास सीमेंट प्लांट स्थापित नही होने के कारण मुख्य खनिज चूना पत्थर को गौण खनिज के रूप में विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।
छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्टिताओं एवं विविधताओं को समाहित कर पूर्व से उपयोग किए जा रहे राज्य पुलिस के लिए गठन संकेत/प्रतीक का अनुमोदन किया गया।
महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर में विधि अधिकारियों के 15 पद सजृन का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।
नागरिक सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। समस्त औपचारिकता पूरी करने के बाद आगामी अगस्त माह से योजना लागू की जाएगी। प्रथम चरण में प्रदेश के सभी नगर निगमों में शासकीय सेवाओं की घर पहुंच सेवा आरंभ की जाएगी।
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