चुनाव आयोग ने गौतम गंभीर के खिलाफ बिना अनुमति रैली निकालने पर एफआईआर करने के निर्देश दिए

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग ने शनिवार को पूर्वी दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी को गौतम गंभीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। आरोप है कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार गौतम गंभीर ने बिना अनुमति के एक रैली आयोजित की।

आयोग का कहना है की क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम अगंभीर 25 अप्रैल को दिल्ली के जंगपुरा में अपनी रैली के लिए अनुमति नहीं ली थी। गंभीर के खिलाफ पूर्वी दिल्ली से गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की जा रही है।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने एक दिन पहले ही एक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी क्योंकि गंभीर का नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज किया गया है।

आतिशी के कार्यालय द्वारा जारी एक ब्यान में कहा गया कि तीस हजारी कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 155 (2) के तहत शिकायत दर्ज की गयी थी, जिसमें पुलिस से इस गंभीर अपराध की जाँच की मांग की गयी थी, जो की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17, 31, 125A के तहत दंडनीय है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 17 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में नामांकित होने का हक़दार नहीं है। धारा 31 के तहत मतदाता सूची जानकारी में झूठी घोषणा करने पर एक साल तक की सजा हो सकती है।

दिल्ली में सभी 7 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव छठे चरण में 12 मई को होने है।

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