चंदा कोचर से 12 करोड़ बोनस की रकम वापस लेगा ICICI बैंक, हाई कोर्ट में केस दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी). कर्ज वितरण में अनियमितता के मामले में फंसीं चंदा कोचर की मुश्किल बढ़ती जा रही है. अब ICICI बैंक ने चंदा कोचर को दी गई बोनस रकम वापस लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में रिकवरी सूट दाख‍िल किया है. बैंक चंदा को बोनस और अन्य फायदों के रूप में मिले 12 करोड़ रुपये वसूलना चाहता है.

चंदा कोचर को बैंक के CEO और MD पद से हटा दिया गया है. वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का नियम के ख‍िलाफ जाकर लोन देने के मामले में चंदा कोचर फंसी हुई हैं.

खबर के अनुसार, बैंक ने पिछले हफ्ते ही शुक्रवार को हाईकोर्ट में यह मामला दायर किया है. बैंक ने एक एफीडेविट के द्वारा यह मांग की है कि पिछले साल चंदा कोचर द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज किया जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, सोमवार को होगी.

बैंक के मुताबिक यह बोनस चंदा कोचर को अप्रैल 2006 से मार्च 2018 के बीच दिए गए थे. बैंक क्लॉबैक के तहत बोनस वापस लेना चाहता है, जिसमें यह प्रावधान होता है कि कोई कंपनी कर्मचारी के गलत आचरण या कंपनी के घाटे की स्थ‍िति में बोनस जैसे इन्सेंटिव की रकम वापस ले सकती है.

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