नई दिल्ली (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती से कहा है कि वह लोगों के उन सभी पैसों को वापस करें जिसे कि उन्होंने अपनी और हाथियों की मूर्तियां लगाने में खर्च किए हैं। यह आदेश अदालत ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। जिसमें उन्हें यह आदेश देने के लिए कहा गया था कि वह आगे से लोगों के पैसों का इस्तेमाल मूर्तियों के निर्माण में न करें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई इस याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में साल 2009 में रविकांत और अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी। जिसपर आज सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि मायावती को मूर्तियों पर खर्च सभी पैसे को सरकारी खजाने में वापस करने होंगे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मायावती के वकील से कहा कि अपने मुवक्किल से कह दीजिए कि वह मूर्तियों पर खर्च हुए पैसों को सरकारी खजाने में जमा करवा दें।