कोई ई-आधार स्वीकार करने से करे इनकार तो क्या करेंगे? आपके पास है ये विकल्प

नई दिल्ली (एजेंसी). ई-आधार (E-ADHAR): आधार कार्ड देश में अहम दस्तावेजों में से एक है. आजकल ज्यादातर कामों के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. बैंक अकाउंट हो या फिर कुछ और काम हो आधार महत्वपूर्ण माना जाता है. UIDAI कार्ड होल्डर्स को ई-आधार रखने की भी सुविधा देता है. ई-आधार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जिसे पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है. अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो वे अपना काम ई-आधार के जरिए भी करवा सकता है. लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ई-आधार हर जगह मान्य है या नहीं तो चलिए जानते हैं इसके बारे में.

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नियमों कहते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार आधार कार्ड के बराबर ही मान्यता रखता है. आप इसे फिजिकल कॉपी की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉपी का यूज कर सकते हैं.

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ई-आधार को कोई भी अस्वीकार्य नहीं कर सकता है. अगर कोई ई-आधार को स्वीकार करने से मना करता है तो आप इसकी संबंधित अधिकारी या विभाग में इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं. आप UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपना ई-आधार प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना एनरोलमेंट नंबर या फिर आधार नंबर डालना होगा. ई-आधार में सुरक्षा के लिए पासवर्ड लगा होता है. इसमें एक कोड की जरूरत होती है.

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