रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) के डी. डी. नगर थाने में पदस्थ टी आई मजुलाता राठौर को धमकाने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला और भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने आज खारिज कर दी.
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प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ने अपर सत्र न्यायाधीश सुमित कपूर की कोर्ट में जमानत केलिए अर्जी लगाईं थी. अदालत ने इसे गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया.
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उल्लेखनीय हैं की कुणाल शुक्ला और श्रीवास ने विगत दिनों टी आई राठौर को किसी को छोड़ने ले लिए दबाव बनाते हुए. धमकाया था. जिस पर टी आई ने अपराध दर्ज करवाया हैं. इसी संदर्भ में दोनों ने अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जिसे आज खारिज कर दिया गया.
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