ई-कॉमर्स कंपनियों को 14 दिनों में उपभोक्ताओं को देना होगा रिफंड, सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। सोमवार को सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी किया। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले विक्रेताओं का ब्योरा अपनी वेबसाइट पर दर्शाना होगा और उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट करनी होगी। इसके साथ ही इसमें रिफंड के आवेदन को 14 दिन में पूरा करने का नियम भी शामिल है।

ई-कॉमर्स कंपनियों को उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत पहचान वाली सूचनाओं को सुरक्षित रखना होगा। सरकार ने इस मसौदे पर 16 सितंबर तक अंशधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं। सरकार क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति लाने की योजना बना रही है। विभाग ने अपने मसौदे में सभी के लिए समान अवसर की बात को स्थान दिया है। ई-कॉमर्स कंपनियां उत्पाद और उपभोक्ताओं की समीक्षाओं से छेड़-छाड़ या गुणवत्ता को बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बता सकती हैं।

ई-कॉमर्स कंपिनयों की ओर से भारी छूट के खिलाफ कार्रवाई और इस क्षेत्र को विनियमित करने की बहस में दखल देते हुए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय प्रस्तावित दिशा निर्देशों का मसौदा लेकर आया है।

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