नई दिल्ली (एजेंसी). निर्भया (Nirbhaya) के गुनाहगारों में से एक पवन गुप्ता की याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है और उसे 2012 में बालिग माना है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला लिया कि यह मामला पहले भी उठाया गया है और निचली अदालतों ने इसे खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट का फैसला सही था और हमें इस याचिका में कोई नई बात नहीं दिखाई देती, इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है।
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बता दें कि पवन ने याचिका में कहा है कि वह दिसंबर 2012 में नाबालिग था। उसकी ऐसी ही याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ठुकरा चुका है जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपराध के वक्त नाबालिग होने की अर्जी डाली है। साथ ही उसने एक फरवरी को होने वाली फांसी पर रोक लगाने के लिए भी याचिका डाली है।
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