नॉन कंटेनमेंट जोन में आज से खुले धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल, जानिए- किस राज्य में क्या हैं नियम?

नई दिल्ली(एजेंसी): लॉकडाउन के दौरान करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद आज से देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां फिर से खुल गए हैं. इनमें नये नियमों के तहत प्रवेश के लिए टोकन प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं होंगी. वहीं मंदिरों में प्रसाद का वितरण नहीं होगा. देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 शुरु हो गया है. जबकि लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू है.

अनलॉक 1.0 के पहले चरण में आज से धार्मिक स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे. हालांकि हर राज्य ने अपने यहां के स्थिति के हिसाब से अनुमति दी है.

दिल्ली- धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट खुलेंगे. जबकि होटल और बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेंगे. जिसके पीछे तर्क ये है कि कोरोना के बढ़ने पर आने वाले में होटल और बैंक्वेट हॉल को हॉस्पिटल के साथ अटैच करना पड़ सकता है या आइसोलेशन बेड्स लगाने के लिए जरुरत पड़ सकती है

महाराष्ट्र- महाराष्ट्र में Mission Begin Again फेज 3 की शुरुआत आज से होगी. सभी प्राइवेट दफ्तर आज से खुलेंगे, लेकिन इन प्राइवेट दफ्तरों में 10% कर्मचारियों से शुरू करना होगा काम. अन्य कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया है. जिले के भीतर ही 50 फीसदी प्रवासियों के साथ बस चलाने की अनुमति है. एक जिले से दूसरे जिले में बस नहीं चलेगी. यहां धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे.

यूपी- यूपी में आज धार्मिक स्थल, मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट खोले जा सकेंगे. इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है.

धार्मिक स्थल के लिए- धार्मिक स्थल स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे. धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. अल्कोहल युक्त सेनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा. जिनमें लक्षण नहीं पाया जाएगा, उसी को प्रवेश मिलेगा. साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. जूते चप्पल या तो गाड़ी में छोड़कर आएं या फिर चप्पल स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए. धार्मिक स्थल पर कोविड से बचने के लिए घोषणा की जानी चाहिए. एसी चलाए जा सकते हैं लेकिन टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए. मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी. प्रसाद वितरण नहीं होगा. समूह गायन की जगह रिकॉर्ड बजाय जाएगा.

सीसीटीवी काम करने चाहिए. सभी की थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइज़र रखना अनिवार्य होगा. जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी. किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता. एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है. होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते. फ़ूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फ़ीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं. बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए. डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है.

बिहार- केन्द्र की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस की तर्ज पर बिहार में राज्य में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां आज से खुलेंगे.

झारखंड- राज्य में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां के खुलने पर अगले आदेश तक रोक है.

मध्य प्रदेश- राज्य में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां आज से खुलेंगे. हालांकि राजधानी भोपाल में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे. भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कहा कि एक रिव्यू बैठक फिर होगी उसके बाद अगले हफ्ते में धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं.

छत्तीसगढ़- राज्य में सार्वजनिक पार्क उद्यान खुल सकेंगे. धार्मिक स्थल खुल सकेंगे. क्लबों में केवल आउटडोर एक्टिविटी हो सकेंगे. स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां हो सकेंगी. शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे. रेस्टोरेंट से केवल टेकअवे की सुविधा होगी. होटल भी आम लोगों के लिए खुलेंगे.

राजस्थान- राजस्थान में आज से होटल, रेस्तरां, मॉल और क्लब खुल सकेंगे लेकिन फ़िलहाल राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का कोई आदेश जारी नहीं किया है. होटल और रेस्ट्रो को भारत सरकार की गाइड लाइन का पालन करना होगा.

कर्नाटक- राज्य में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां आज से खुलेंगे. हालांकि चर्च 13 जून से खुलेंगे. इसका अहम कारण तैयारियों को बताया जा रहा है जिससे सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन किया जा सके.

पंजाब- होटल और रेस्तरां में डाइनिंग नहीं होगी. सिर्फ़ टेक अवे सुविधा से खाना मिलेगा. होटल में भी गेस्ट को रूम सर्विस से खाना परोसा जाएगा. धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेगे. एक समय में 20 से ज़्यादा श्रधालु दर्शन के लिए जमा ना हों. cova एप के बिना पंजाब के मॉल में एंट्री नहीं. मॉल में टोकन सिस्टम लागू होगा. मॉल एक आदमी/ ग्रूप के लिए समय करेंगे कि वो कितना समय मॉल में रुक सकेंगे.

हरियाणा- हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों को छोडकर आज से पूरे राज्य में एक विनियमित और प्रतिबंधित तरीके से धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक पूजा स्थलों तथा शॉपिंग मॉल को फिर से खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है. इन दो जिलों में पिछले दस दिनों के दौरान दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में पॉजिटिव मामलों को देखते हुए ये गतिविधियां फिलहाल बंद रहेंगी. इसके अलावा, राज्य भर में सामान्य निवारक उपायों के साथ होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं को फिर से खोला जाएगा. इन सभी के लिए समय प्रात: 9 बजे से सायं 8 बजे के बीच रहेगा ताकि रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे के बीच रात के क्रफ्यू का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

गुजरात- धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्तरां आज से खुलेंगे. हालांकि मंदिरों को खोलने को लेकर मंदिर ट्रस्ट अपने हिसाब से मंदिर खोलने की तारीख तय कर रहे है. जैसे बनासकांठा स्थित अम्बा जी 12 जून से खुलेगा जबकि सोमनाथ मंदिर आज से खुलेगा. सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. बीएपीएस ट्रस्ट के मंदिर 15 जून से खुलेंगे.

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