रायपुर: जिला रायपुर में ग्राम पंचायत के कमल पारा ग्राम सकरी,थाना विधानसभा में 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के कारण इस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है. अपर कलेक्टर ने पूर्व में गुरुघासीदास मंदिर,पश्चिम में शंकर का मंदिर रोड,उत्तर में फार्म हाउस नारायण कुर्रे का,पशु आहार(ताला बंद)और दक्षिण मे तालाब पार को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है.
जिला रायपुर मे ग्राम पंचायत मोहदी अंतर्गत ग्राम मोहदी,थाना अभनपुर में 1 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के कारण इस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है. पूर्व में रोहित का घर,पश्चिम में दुजराम का घर,उत्तर में श्रीराम का घर,दुखित का दुकान और दक्षिण में विदेशी साहू का घर के पास को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है.
जिला रायपुर में नगर पालिक परिषद,गोबरा नवापारा रायपुर अन्तर्गत शीतला पारा वार्ड 21,अरिहंत कॉलोनी वार्ड-01,काला मंदिर किसान पारा वार्ड-10 और दम्मानी कॉलोनी वार्ड-03 थाना गोबरा नवापारा में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के कारण इस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है. कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने शितलापारा कंटेंटमेंट जोन में पूर्व में कर्मा मंदिर मुख्य मार्ग गंजरोड,पश्चिम में मायाराम सोनी मकान के पास ,उत्तर में गुलाब गार्डन गली (श्री पापा गिलहरे घर के पास) और दक्षिण में लाल मैडम मकान के पास को कंटेंटमेंट जोन घोषित किया है.
कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल 1 द्वार होग. जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी. आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी. कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगे. अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.