नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी नोएडा सेक्टर 119 के उन्नति फार्च्यून के अरण्या हाउसिंग प्रॉजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। रेरा की इस कार्रवाई के बाद करीब 2000 फ्लैट बायर्स परेशान हो गए हैं। फ्लैट बायर्स पिछले पांच सालों से अपने फ्लैटों के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रेरा एक्ट की धारा 7 के तहत प्रोजेक्ट के फेज 3, 4 और 5 का पंजीकरण रद्द हुआ है। अधिकारीयों के अनुसार डेवेलपर रेरा के नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया था। जिसके तहत 2007 में शुरू हुई 1500 करोड़ से अधिक से बन रही परियोजना के रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है। अधिकारियों के अनुसार उन्नति फार्च्यून द्वारा कई तरह की वित्तीय अनियमितता करने का नोटिस भेजा था। रेरा चेयरमैन राजीव कुमार के अनुसार डेवेलपर को तीन महीने पहले चेतावनी दी थी। साथ ही नोटिस का जवाब देने का पूरा समय भी दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई के बाद बाकी डेवेलपर्स को भी चेतावनी के रूप में देखना होगा।
रेरा की इस कार्रवाई के बाद फ्लैट के खरीददार काफी परेशान हो गए हैं। अब उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी हैं। इस रेरा अधिकारियों का कहना है कि उनके पास अब भी काफी ऑप्शन मौजूद हैं। अधिकारियों ने ऑप्शन गिनाते हुए कहा कि सबसे पहले बायर्स को इस परियोजना को पूरा करने का अधिकार दिया जाएगा। अगर बायर्स सभी साथ मिलकर इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाते, तो हम इसे सुपरवाइज करने का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा।