छत्तीसगढ़ : सावधान बेवजह घुमने पर अब लगेगा 10 हजार अर्थदंड, देखें आदेश

रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीजों की संख्या कुछ जिलों में कम हुई हैं. लेकिन मौतों के आंकड़े आज भी डरा रहें हैं. इस बीच जनता को अनावश्यक घुमने और बार-बार लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करने की हिदायत दी जा रही हैं. फिर भी लोग मॉर्निंग और इवनिंग वाक के नाम से या अन्य वजह से सडकों पे निकल रहें हैं. इसे रोकने आज इस जिले में दस हजार रु. के जुर्माने का आदेश जारी कर दिया गया हैं.

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छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण को रोकने जिलों में लॉकडाउन जारी हैं. जिसे जिले की परिस्थितियों के हिसाब से बढ़ाया जा रहा हैं. इसी कड़ी में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी लॉकडाउन 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, इस आशय के आदेश आज जिले की कलेक्टर नम्रता गांधी ने जारी कर दिए हैं, जारी आदेश के अनुसार अब यहां 15 मई रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन जिले में रहेगा.

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कलेक्टर नम्रता गांधी द्वारा जारी आदेश के बाद अब 12 मई से 15 मई तक GPM में पूर्ण रूप से तालाबंदी रहेगी, यानि की ​तीन दिन और पाबंदी जारी रहेगी, पहले यहां 12 मई तक लॉकडाउन का आदेश था। अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी। बेवजह घूमने, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, अनावश्यक आवाजाही करने वाले लोगों पर ₹10,000 का चालान किया जाएगा. इसके अलावा जिले में अंतिम संस्कार एवं विवाह जैसे कार्यक्रमों में अनुमति के साथ अधिकतम 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

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