रायपुर (अविरल समाचार). छत्तीसगढ़ में कोरोना (Covid-19 In Chhattisgarh) महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए दंतेवाड़ा जिले में भी अब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। कलेक्टर ने जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र को 18 अप्रैल 2021 की प्रात: 06 बजे से 27 अप्रैल की मध्य रात्रि 12 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील करने के आदेश जारी किये हैं। हालांकि किरन्दुल व बचेली नगर पालिका क्षेत्र में पहले से ही लॉकडाउन चल रहा है। दंतेवाड़ा कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी दीपक सोनी ने लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी कर दिया है।
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छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस (Covid-19 In Chhattisgarh) पर नियंत्रण के लिए दंतेवाडा जिले में लॉकडाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को जारी रखा जायेगा। यह सेवाएं भी सीमित अवधि के लिए ही जारी रहेगी। इस दौरान मेडिकल दुकानें, दुग्ध पार्लर, दुग्ध वितरण एवं समाचार पत्र वितरण सहित पेट्रोल पम्प इत्यादि का संचालन सीमित समय के लिए किया जा सकेगा। लॉकडाउन की अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति दी गई है। इस दौरान संपूर्ण जिले में संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रखने को कहा गया है।
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दंतेवाडा में लॉकडाउन के दौरान सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों को आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रखने आदेशित किया गया है। पेट्रोल पम्प संचालकों को केवल शासकीय शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश चैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेस, एलपीजी परिवहन की वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन को पीओएल प्रदान करने की बात कही गई है।
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