बिलासपुर । छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Dr. Raman Singh) के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह (Aman Singh) की पत्नी यास्मीन सिंह (Yasmin Singh) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG High Court) से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यास्मीन सिंह के खिलाफ एसीबी (ACB) की जांच पर रोक लगा दी है।
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छत्तीसगढ़ शासन ने आरटीआई एक्टविस्ट उचित शर्मा की शिकायत पर यास्मीन सिंह के खिलाफ गलत नियुक्ति ,जरूरत से ज्यादा भुगतान के मामलों में एसीबी जांच के आदेश दिए थे। शासन के फैसले को यास्मीन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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आज कोर्ट में जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी की कार्रवाई पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।
यास्मीन सिंह की नियुक्ति साल 2005 में पीएचई विभाग में संविदा अधिकारी के रूप में हुई थी। नियुक्ति के समय उन्हें प्रतिमाह 35 हजार रुपए का मानदेय तय हुआ था, जो बाद में गुपचुप ढंग से बढ़ाकर एक लाख प्रतिमाह कर दिया गया था।
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