नई दिल्ली (एजेंसी). देश के पब्लिक सेक्टर के एक बैंक को आरबीआई (Reserve Bank of India) ने बड़ा जुर्माना लगाया हैं. केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को बताया कि आय निर्धारण से जुड़े नियमों का अनुपालन नहीं करने और नियामकीय अनुपालन में अन्य कमियों के लिए बैंक पर जुर्माना लगाया. जाने कौन सा हैं ये बैंक और ग्राहकों पर इसका कितना असर होगा.
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भारत के पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक (Indian Overseas Bank) को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने 2.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना आरबीआई के कुछ निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है. इनमें ‘आय निर्धारण पर विवेकपूर्ण मानदंड, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान आदि शामिल हैं. आरबीआई ने कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता का इससे कोई सरोकार नहीं है.
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केंद्रीय बैंक ने कहा कि आरबीआई द्वारा 31 मार्च, 2021 को बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरीक्षण (आईएसई 2021) उसकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था. चेन्नई स्थित बैंक अपने आरक्षित कोष में वर्ष 2020-21 के लिए घोषित लाभ के 25 प्रतिशत के बराबर राशि का न्यूनतम अनिवार्य हस्तांतरण करने में विफल रहा.
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ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा कोई असर : आरबीआई की ओर से इंडियन ओवरसीज बैंक पर जुर्माना लगाए जाने से बैंक के ग्राहकों की जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा. इसका कारण यह है कि आरबीआई ने बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की है. ऐसे में बैंक की सेवा पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा.
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