ESIC से जुड़े कर्मचारी नौकरी जाने पर अब 3 महीने का 50 फीसदी वेतन री-क्लेम कर सकेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी). ESIC :  सरकार जल्द ही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना शुरू करने जा रही है. इसके तहत ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम में रजिस्टर्ड कर्मचारियों की अगर लॉकडाउन के दौरान नौकरी खत्म हो गई है तो उसे तीन महीने के वेतन का 50 फीसदी क्लेम करने का हक होगा. भले ही उसने दोबारा नौकरी क्यों ने शुरू कर ली हो. शुक्रवार को सरकार ने इसका औपचारिक नोटिस जारी कर दिया है. इसके तहत सरकार 44 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.

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श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार इस योजना का ऐलान पहले ही कर चुकी थी लेकिन इसका रेस्पॉन्स कमजोर था. लेबर मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत हर दिन 400 क्लेम आने शुरू हुए हैं. पिछले महीने मंत्रालय ने इस योजना की अवधि और बढ़ा दी थी. पिछले महीने सरकार ने इस योजना के तहत तीन महीने की आधी सैलरी क्लेम करने के नियम के मंजूरी दे दी थी. इससे पहले 25 फीसदी सैलरी क्लेम करने का नियम लागू किया गया था. दरअसल सरकार ने बड़ी तादाद में असंगठित सेक्टर में नौकरियां गंवा चुके लोगों में पैदा असंतोष को कमजोर करने के लिए यह कदम उठाया है.

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अब तक ESIC के तहत कर्मचारियों को कोई भी लाभ नियोक्ता की ओर मंजूरी मिलने की बाद मिलता है लेकिन अब श्रम मंत्रालय के बदले नियम के मुताबिक अब कर्मचारी सीधे लाभ के लिए दावा कर सकता है. इसके तहत दावा ESIC के ब्रांच में किया जा सकता है. ESIC के तहत लगभग 3.4 करोड़ परिवारों को मेडिकल इंश्योरेंस कवर मिलता है जबकि 13.4 लाभार्थिंयों को कैश बेनिफिट मिलता है. नई योजना के तहत सरकार ने ESIC सर्विस का विस्तार देश के 740 जिलों में करने का फैसला किया है.

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