Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घाटी में इंटरनेट सेवा चालू करने का आदेश दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जम्मू-कश्मीर को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका में अदालत ने सरकार को घाटी में इंटरनेट सेवा बहाल करने के लिए नोटिस जारी किया। दूसरी याचिका में बच्चों को अवैध तरीके से नजरबंद पर सुनवाई करते हुए मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया। वहीं तीसरी सुनवाई कश्मीर टाइम्स के संपादक की याचिका पर की।

शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में अदालत से कहा गया था कि वह केंद्र को निर्देश जारी करे ताकि घाटी में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा और अस्पतालों और चिकित्सा प्रतिष्ठान में लैंडलाइन सेवा तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए।

उच्चतम न्यायालय ने बाल अधिकार विशेषज्ञ एनाक्शी गांगुली और प्रोफेसर शांता सिन्हा की याचिका को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर के बच्चों को अवैध तरीके से नजरबंद रखा गया है। अदालत कल से अनुच्छेद 370 से संबंधित दलीलों पर सुनवाई शुरू करेगा।

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