नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद हंसराज हंस के लोकसभा चुनाव में निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उनसे जवाब मांगा है। इसके साथ ही जस्टिस जयंत नाथ ने चुनाव आयोग से बीजेपी नेता द्वारा नामांकन के समय दाखिल किये गए दस्तावेजों को सुरक्षित रखने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 सितंबर को तय की है। बता दें कि यह याचिका कांग्रेस उम्मीदवार राजेश लिलोठिया ने दायर की है।
राजेश लिलोठिया उत्तर पश्चिम दिल्ली संसदीय क्षेत्र से हंसराज हंस के खिलाफ चुनाव मैदान में थे। अधिवक्ता विक्रम दुआ और सुनील कुमार द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि हंसराज हंस ने लोकसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में गलत सूचना दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गायक से नेता बने हंसराज हंस ने अपनी पत्नी की आय, 2.5 करोड़ रुपये की देनदारी और अपनी शिक्षा के बारे में गलत जानकारी दी है।
बता दें कि हंसराज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं। इस संसदीय सीट से सांसद उदित राज का टिकट काट कर हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया गया था। वह यहां से कांग्रेस के राजेश लिलोठिया और आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह को भारी मतों से हराने में कामयाब हुए थे।