महासमुंद (एजेंसी)। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज यहां समय-सीमा की बैठक के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के किसानों को लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए 15 जुलाई तक आवेदन लेकर इनकी ऑनलाईन एन्ट्री किया जाना है। एन्ट्री के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना है कि किसानों के आधार नंबर एवं बैंक खाते की सही ढंग से एन्ट्री हो। इस योजना का लाभ दिलाने के लिए गांव में मुनादी कराएं और किसानों को नाम जुड़वाने प्रेरित करें। इसके लिए उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उप संचालक कृषि को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार के संबंध में डाटा एन्ट्री का कार्य 15 जुलाई 2019 के पूर्व तक करने के निर्देश दिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार जो कि एक फरवरी 2019 की स्थिति में इस योजना के तहत निर्धारित अपवर्जन की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको प्रति वर्ष 6000 रूपए तीन समान किश्तों में दिए जाने का प्रावधन है। पूर्व में योजना में केवल ऐसे लघु एवं सीमांत किसान परिवारों को ही सम्मिलित किया गया था, जिनकी कुल धारित भूमि पांच एकड़ या पांच एकड़ से कम है, परंतु भारत सरकार कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार कुल धारित रकबा की बाध्यता को समाप्त करते हुए अपवर्जन श्रेणी में नहीं आने वाले सभी किसान परिवारों को इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार में शामिल किया गया है।
कलेक्टर जैन ने कहा कि 15 जुलाई 2019 तक जिले के सभी ग्रामों में निरन्तर मुनादी कराकर सभी कृषकों से निर्धारित प्रारूप में ग्राम पंचायत के माध्यम से शत् प्रतिशत आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं इस योजना के तहत पोर्टल में हल्का पटवारियों से त्रुटि रहित शत-प्रतिशत डाटा अपलोड 15 जुलाई 2019 के पूर्व कराने के निर्देश दिए है। किसान परिवार के मुखिया का आधार कार्ड में अंकित अंग्रेजी नाम में मेल होना चाहिए, आधार नंबर के सभी अंको की प्रविष्टि हो एवं भूमि स्वामी के बैंक के चालू या बचत खाता में कृषक का नाम आधार कार्ड में अंकित कृषक के नाम से अलग नहीं होना चाहिए। बैंक के आईएफसी कोड का मिलान डाटा एण्ट्री पूर्व भली-भांति परीक्षण करा लेे। संयुक्त खाते में एक से अधिक कृषक परिवार है तो सभी परिवार का एण्ट्री कराएं। प्रत्येक ग्राम के खाता संख्या आंकडे के आधार पर उप संचालक कृषि द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र (फार्म) तहसीलदार से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर प्रदाय करेंगे। आवेदन पत्र का वितरण ग्रामवार हल्का पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी, राजस्व निरीक्षक के माध्यम से कृषकों को वितरित कराकर, कृषकों से भरा हुआ आवेदन प्राप्त करेंगे।