दिल्ली : पर्यटन विभाग ने स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट को अनुमति की प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला लिया

नई दिल्ली (एजेंसी):  राजधानी  दिल्ली में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने दिल्ली में स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट को अनुमति देने की प्रक्रिया को समाप्त करने का फैसला किया है. मंगलवार को दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है.

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कोरोना और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट उद्योग के लिए यह अधिसूचना एक बड़ी राहत मानी जा रही है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने 7 अक्टूबर 2020 को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की थी. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में रेस्तरां उद्योग के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए मंत्रियों, विभिन्न विभागों और एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों को निर्देश दिए थे.

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बैठक में रेस्टोरेंट संचालकों ने लाइसेंसिंग की लंबी फेहरिस्त का मुद्दा उठाया था. बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आदेश दिए कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए गैर जरूरी लाइसेंस को खत्म किया जाए. पर्यटन विभाग द्वारा स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की अधिसूचना इसी बैठक के मद्देनजर जारी की गई है, जिसके तहत इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है. उम्मीद की जा रही है कि इससे रेस्टोरेंट उद्योग को राहत प्रदान मिलेगी उनके आर्थिक विकास रोजगार पैदा करने के अवसर को प्रोत्साहन मिलेगा.

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गौरतलब है कि जून 2003 से पहले, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने देश भर में रेस्टोरेंट को मंजूरी देने की योजना लागू की गई थी. हालांकि, इस योजना को 30 जून 2003 को पूरे देश में बंद कर दिया गया था और राज्यों से कहा गया कि यदि वे इस योजना को लागू करना चाहते हैं, तो वे अपने स्वयं के दिशानिर्देश तैयार करके लागू करें. इस योजना को उसी साल दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग ने अपना लिया था और 30 से अधिक सीटों वाले सभी रेस्तरां के लिए औपचारिक रूप से 2004 में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था.

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रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अनुरोध पर वर्षों से पर्यटन विभाग के विभिन्न समीक्षाएं और पुनर्विचार किए गए थे. हालांकि, कोरोना के कारण हाल की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने स्टैंडअलोन रेस्टोरेंट के लिए स्वीकृति देने की स्वैच्छिक योजना को हटाने का आदेश दिया है.

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