नई दिल्ली(एजेंसी): वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है. समय पर इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए. इसके कई फायदे होत हैं आज हम आपको कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में बता रहे हैं.
आईटीआर जब दाखिल होता है तब उसके साथ फॉर्म 16 भरा जाता है. जहां व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है वहां से फॉर्म 16 मिलता है. इससे प्रमाणिक तौर पर यह साबित हो जाता है कि एक व्यक्ति की सालना फिक्स आमदनी कितनी है. आमदनी का रजिस्टर्ड प्रमाण मिलने से क्रेडिट कार्ड, लोन या खुद की क्रेडिट साबित करने में मदद होती है.
आईटीआर को सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्वीकार करते हैं. आप जब बैंक लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे आईटीआर मांगा जाता है. नियमित तौर पर आईटीआर फाइल करने वालों को लोन आसानी से उपलब्ध हो जाता है.
आप जब वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें भी आईटीआर आपके काम आता है. कई देशों की वीजा अथॉरिटीज वीजा के लिए 3 से 5 साल का ITR मांगते हैं। दरअसल आईटीआर के जरिए वे चेक करते हैं कि जो व्यक्ति देश में आने की इजाजत मांग रहा है उसका फाइनेंशियल स्टेट्स क्या है.
आईटीआर आपके एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी काम करती है क्योंकि आईटीआर रसीद आपके पंजीकृत पते पर भेजी जाती है.
अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आईटीआर फाइल करना जरूरी होता है.
यदि आप किसी सरकारी विभाग से कोई कॉन्ट्रेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको आईटीआर की जरूरत पड़ेगी. किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रेक्ट लेने के लिए पिछले 5 साल का ITR देना पड़ता है.