रायपुर : छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन (Lockdown In Chhattisgarh) में सख्ती का छत्तीसगढ़ में बेहतर परिणाम नजर आया है। बस्तर पूरी तरह से कोरोना से दूर रहा, तो वहीं सरगुजा भी कोरोना संकट से अछूता रहा। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग से केस आये, लेकिन वहां भी मुख्यमंत्री के सटीक फैसले पर संक्रमण पर ब्रेक लग गया है। आलम ये है कि कोरोना का रेड जोन बने कोरबा में 10 दिन से एक भी नया केस नहीं आया है।
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इधर जिलों में हालात के हिसाब से लॉकडाउन में छूट दी जाने लगी है। कलेक्टर केएल चौहान रजिस्टर्ड दुकानों को जिले में 27 अप्रैल से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों की अनुमति दी है। निर्देश के मुताबिक आयात, निर्यात हेतु पैकहाऊस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं, वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों को छूट प्रदान की गई है। इसके अलावा जिले में अन्य व्यवसायिक दुकान, प्रतिष्ठानो को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।
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सब्जी, फल, अनाज, डेली नीड्स, खाद्यान्न, किराना दुकान (सभी प्रकार), कृषि संबंधित मशीनरी, स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत, छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें, पशुआहार एवं खाद उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय, चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय, निर्माण संबंधी हार्डवेयर, ऑप्टीकल्स (चश्मा), दुपहिया एवं चारपहिया वाहनों के पंचर, रिपेयर, स्प्रेयर पार्टस, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि। मिस्त्री, बढ़ई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर की केवल सेवाएं की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पम्प गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकान, प्रतिष्ठान के अतिरिक्त, लॉकडाउन के दौरान छूट प्राप्त अन्य समस्त दुकान, प्रतिष्ठान को प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।
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जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ उक्त दुकानों के परिचालन की अनुमति दी गई है। इन क्षेत्रों में भी सेलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तम्बाकु, सभी मॉल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा।
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मास्क का उपयोग नहीं करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लघंन माना जाएगा तथा संबंधित के विरूध्द अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। प्रथम उल्लंघन पर 500 रूपये अर्थदण्ड तथा द्वितीय उल्लंघन पर 2000 रूपये के अर्थदण्ड से अधिरोपित किया जाएगा, इसके पश्चात् भी उल्लंघन पाया जाता है तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
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दुकानों, प्रतिष्ठानों में दुकानदार, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढंकना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाये ग्राहक को दुकानदार सामग्री विक्रय नहीं करेंगे। दुकान में सेनेटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी स्थिति में ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तम्बाकु विक्रय की दुकान, व्यायाम शाला, तरणताल, सिनेमाघर, मॉल, सामाजिक समारोह के भवन, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा।
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