मानहानि केस: ‘मोदी’ उपनाम वाले चोर कहने के मामले में कोर्ट में पेश हुए राहुल, गुनाह कबूल करने से मना किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानहानी के आरोप का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सूरत सेशन कोर्ट में पेश हुए। मोदी सरनेम वालों को चोर कहने वाले बयान को लेकर राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी हुई थी। राहुल से कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि उनको अपने उपर लगे आरोप पर क्या कहना है और क्या उनको गुनाह कबूल है। इसपर राहुल गांधी ने गुनाह कबूल करने से मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया। उन पर सुनवाई टाल दी गई और अब अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

बता दें कि कर्नाटक के कोलर में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी… इन सब का मोदी उपनाम कैसे हो सकता है? सभी चोरों का उपनाम मोदी ही कैसे होता है?” राहुल के बयान के बाद उनपर बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी ने शिकायत दर्ज की थी।

कोर्ट ने बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी की भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत को स्वीकार कर लिया था। यह धारा आपराधिक मानहानि के मामले से संबंधित है। इससे पहले जुलाई में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की थी।

Related Articles