स्पीकर को SC से न राहत, न झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं, और अमल भी नहीं

राजस्थान : राजस्थान की सियासी जंग अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है. राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. सीपी जोशी ने सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने के हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ याचिका दायर की है. वहीं सचिन पायलट खेमे ने भी शीर्ष अदालत में कैविएट दाखिल कर कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना आदेश जारी नहीं करें.

विधानसभा स्पीकर ने वकील सुनील फर्नांडिस के जरिए दायर याचिका में कहा है कि अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है और इसलिए अदालत शुक्रवार तक इसे टालने की बात कहकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. जस्टिस अरूण मिश्रा, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी.

राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि वह 19 विधायकों की याचिका पर 24 जुलाई को उचित आदेश सुनायेगा. इस याचिका में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को भेजे गए अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई है. अदालत ने विधानसभा स्पीकर से अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने को कहा था.

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