लॉकडाउन : पहले की तरह यातायात, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, जानें आज से क्या-क्या खुलने जा रहा है?

नई दिल्ली(एजेंसी): करीब दो महीने से ठप पड़े देश को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इस गाइडलाइंस की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बहुत सी चीजों को खोलने की छूट दी गई है. इनमें दुकानें भी हैं तो दफ्तर भी. इसके अलावा कोरोना संकट के बीच देश को एक नई रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं.

आज से बाजार और दुकानें खुलेंगी लेकिन शर्तों के साथ

सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ

रेस्टोरेंट के किचन खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए

बसें चलेंगी लेकिन राज्य सरकारों की सहमति के बाद

देश में आज से 14 दिन के लॉकडाउन का जो अगला चरण शुरू हुआ है, उसमें राहत देने के लिए ये बड़े फैसले हुए हैं

बाजार और दुकानें खुल सकेंगी लेकिन उनका एक टाइम टेबल तय होगा.

दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी

एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा ग्राहकों की इजाजत नहीं होगी

सैलून खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी

लेकिन रेस्टोरेंट खाने-पीने की होम डिलीवरी के लिए किचन खोल सकते हैं

इस चौथे चरण में सरकार ने आज से दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दे दी है. सरकारी और प्राइवेट ऑफिस आज से खुल सकेंगे लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ. किसी भी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ड्यूटी पर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी.

अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण में बड़े फैसले लिए गए हैं. सरकार की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी इंटस्ट्रीज को खोलने की अनुमति होगी

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को बिना किसी पाबंदी के शुरु करने की इजाजत दे दी गई है

कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कामकाज को भी इजाजत दे दी गई है.

इसी तरह खेल परिसर और स्टेडियम बगैर दर्शकों के खोले जा सकेंगे

जो ऑनलाइन कंपनियां हैं वो अब सभी सामानों की डिलीवरी कर सकेंगी

पिछले तीन लॉकडाउन की वजह से कई शादी-ब्याह समारोह नहीं हो पाए थे. इसके लिए इस लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ इजाजत मिली है. नई गाइडलाइन्स में साफ लिखा है कि

विवाह संबंधी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमानो शामिल नहीं होंगे

इसी तरह अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं

ये सारी व्यवस्थायें केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में दी गई हैं. अभी राज्य सरकारों की तरफ से अलग से गाइडलाइन जारी होनी हैं.

आपने ये तो जान लिया कि आज से क्या खुलेगा. लेकिन कई सेवाओं पर रोक जारी रहेगी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक

सामान्य ट्रेन सेवा बंद रहेगी,

पूरे देश में मेट्रो भी नहीं चलेगी

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ानें बंद रहेंगी

स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे

कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे

होटल-रेस्टोरेंट बंद रहेंगे

सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल अभी नहीं खुलेंगे

जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे

एंटरटेनमेंट पार्क, बार अभी नहीं खुलेंगे

 सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे

धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी होगी

राजनीतिक कार्यक्रमों की भी इजाजत नहीं होगी

सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक जारी रहेगी

खेल परिसर और स्टेडियम में दर्शकों को जाने की इजाजत नहीं होगी

गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 साल से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे

शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी को निकलने की इजाजत नहीं

अब लॉकडाउन-4 में मिली रियायतों का सावधानी से इस्तेमाल और पाबंदियों का सख्ती से पालन कर ही हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकते हैं.

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