रायपुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतिपोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी.बी.बाजपेयी की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा 11 मार्च 2019 को पूर्वान्ह 11 बजे से न्यू सर्किट हाउस रायपुर में “सूचना का अधिकार अधिनियम 2005” पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।
मुख्य सूचना आयुक्त एम.के. राउत ने बताया कि कार्यशाला तीन सत्र में सम्पन्न होगा, जिसमें उद्घाटन सत्र का शुभारंभ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता प्रतिपोषण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सी. बी. बाजपेयी करेंगें। उन्होंने कहा कि सूूचना पर सबका अधिकार है, शासकीय कार्य पूर्ण पारदर्शिता से किया जाए। आम नागरिक भी अपने अधिकार का प्रयोग कर जानकारी हासिल कर सकते है। कार्यशाला में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनसूचना अधिकारी, प्राधिकारी अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी के कर्तव्यों की जानकारी दी जाएगी।
कार्यशाला में सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के विशेषज्ञ, सुभाष अग्रवाल दिल्ली, श्याम सुन्दर टेकचंदानी बिलासपुर, नीतिन सिंघवी रायपुर द्वारा सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधानों का जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को विस्तृत जानकारी देंगें। एक दिवसीय कार्यशाला में शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों के जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल होंगे।