रायपुर में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा हैं
रायपुर (अविरल समाचार). रायपुर में कोरोना वायरस (Covid-19 In Raipur) का प्रकोप लगातार बढ़ रहा हैं. पिछले दो दिनों से मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा हैं. आज भी शाम तक 30 से अधिक मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने और 2 लोगों की मौत की खबर हैं. इसके साथ ही रायपुर में नए कन्टेनमेंट जोन भी घोषित किये गए हैं. जिसके बाद इन क्षेत्रों मे आवागमन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पुर्णतः प्रतिबंधित होगा.
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रायपुर में कोरोना वायरस के चलते नगर पालिक निगम,रायपुर के अन्तर्गत जिन क्षेत्रों में नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया हैं उनमे खुशी वाटिका,एवेन्यु-144 मेड़ीशाइन हॉस्पिटल के सामने,वल्लभ नगर और मारुति रेजीडेंसी थाना न्यू राजेन्द्र नगर, कचना रेल्वे फाटक के पास,कविता नगर,गणेश नगर,ढेबर पिंक सिटी के पास गायत्री नगर,खम्हारडीह बस्ती,राठौर कॉलोनी भावना नगर और एटीएम चौक ग्लोबल टावर, हिमालयन हाइट्स, देवपुरी,सेक्टर 5 मेरी स्कुल के पास देवेन्द्र नगर, सरकारी स्कुल के पास टाटीबंध, साहू बाड़ा कुशालपुर, लोहार गली, प्रीतम नगर, बड़ा अशोक नगर, पुरानी बस्ती, गोकुल नगर टावर गोगांव, प्रेम नगर थाना गुढ़ियारी, सेक्टर 2, सेक्टर 3 शिवानंद नगर थाना खमतराई, स्वर्ण भूमि लेबर कवार्टर थाना विधानसभा, पशु चिकित्सालय बैरन बाजार, सीआरपी कैंप, न्यू बैरक पुलिस लाइन, जीआरपी कालोनी ये सभी थाना कोतवाली, साहू पारा कोटा, श्रीजी टावर,फरसगली कोटा ये सभी थाना सरस्वती नगर शामिल है। अपर कलेक्टर ने इन क्षेत्रो में परिसीमाये निर्धारित कर विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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कन्टेनमेंट जोन के अंतर्गत प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी, फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज लिया जाएगा।
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कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जाएगा।
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आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।
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कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
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(प्रतीकात्मक फोटो)