रायपुर (अविरल समाचार) :छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना अवधि के दौरान छुट्टी को लेकर महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया है। जीएडी की तरफ से सभी विभागों को जारी आदेश में अलग-अलग परिस्थिति के अनुरूप गाइडलाइन निर्धारित किया है। राज्य सरकार ने चार परिस्थितियों में छुट्टी को नियमित माना है।
सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन दिनांक 25.03.2020 से अधिकारिक दौरे पर थे और सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता नहीं होने के कारण मुख्यालय नहीं लौट पाये थे।
यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपब्लधता के कारण ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई की सूचना कार्यालय को दिया गया है, वो अधिकारिक दौरे की समाप्ति की तिथि पर ड्यूटी पर उपस्थित होना माना जायेगा।
सरकारी कर्मचारी जो दिनांक 24.03.2020 के प्रभाव से लॉकडाउन आदेश जारी करने से पहले छुट्टी पर थे और छुट्टी लाकडाउन अवधि के दौरान समाप्त हो गयी।
यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपलब्धता के कारन ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई की सूचना कार्यालय को दिया गया है तो छुट्टी की समाप्ति की तिथि से ड्यूटी पर उपस्थित होना माना जाये।
सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन से पहले सप्ताह के अंत में अनुमति प्राप्त कर दिनांक 20.03.2020 मुख्यालय छोड़ दिये थे परंतु परिवहन की अनुपब्लधता के कारण दिनांक 23.03.2020 को मुख्यालय नहीं लौट सके।
यदि किसी शासकीय कर्मचारी द्वारा सार्वजनिक परिवहन/उड़ानों की अनुपब्धता के कारण ड्यूटी में शामिल होने में कठिनाई की सूचना कार्यालय को दी गयी है, तो दिनांक 23.03.2020 को उपस्थिति ज्वाइन माना जायेगा।
सरकारी कर्मचारियों जो दिनांक 25.03.2020 और लॉकडाउन अवधि के साथ लॉकडाउन आदेश जारी करने से पहले अवकाश पर थे, जो लॉकडाउन समाप्ति से पहले छुट्टी को कम कर ड्यूटी में शामिल होना चाहते हैं।
ऐसे मामलों में प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत केवल दुर्लभ मामलों में ही अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अवकाश के परित्याग पर अनुमति दी जाये। लॉकडाउन की अवधि के दौरान अवकाश की समाप्ति की तिथि के बाद की तिथि से कर्मचारी को ड्यूटी में उपस्थित मान्य किया जाये।