नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के जाने-माने शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा के बेटे मोंटी चड्ढा को धोखाधड़ी के मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 50 हजार रुपये के बांड पर मोंटी को जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने बिना इजाजत विदेश यात्रा पर न जाने का आदेश दिया है। मोंटी चड्ढा पर फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।
शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई में मोंटी चड्ढा के वकील ने अदालत से 2 दिन का समय मांगा, जिसके बाद जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी गई थी। चड्ढा के वकील ने अदालत से कहा था कि मोंटी चड्ढा ने 28 लोगों के साथ समझौता किया था, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। इनमें से जो लोग इस समझौते में रहना चाहते हैं, वे अगले दो दिनों में ऑफिस आ जाएंगे।
वेव ग्रुप के CEO मनप्रीत सिंह चड्ढा उर्फ मोंटी चड्ढा को 13 जून को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया था। मोंटी चड्ढा पर फ्लैट खरीदारों से किए गए वादे पूरे न करने का आरोप है। मोंटी चड्ढा ने NH24 पर स्थित एक हाईटेक टाउनशिप परियोजना में मेट्रो, हेलीपैड जैसी सुविधाओं के साथ कई अन्य सुविधाएं देने का वादा किया था। लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया।